राज्य सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेश के आलोक में दिनांक 01.04.2019 से 19.10.2022 की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण उत्तीर्णता तिथि से नव-नियुक्त माना जायेगा। दिनांक 07.02.2023 को आहूत विभागीय बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि एनआईओस से सत्र 2017 19 में प्रशिक्षित शिक्षक जिनको प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र 31.03.2019 के बाद की तिथि यानि 22.05.2019 या उसके बाद निर्गत हुआ है उनको विभाग नव नियुक्त मानेगी। जिसके कारण विभागीय निदेशानुसार नवनियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण तिथि के 2 वर्ष के बाद से ही ग्रेड पे का लाभ दिया जायेगा।
आपको बता दे की पूर्व से कार्यरत एवं 01.04.2019 के बाद प्रशिक्षिण उत्तीर्ण शिक्षक, जिन्हें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि से नवनियुक्त की श्रेणी में रखा जा रहा है उनको ग्रेड पे का लाभ किस तिथि से देय होगा यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे शिक्षकों के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने विभाग से मार्गदर्शन की मांग की है।
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