रविवार, 23 जनवरी 2022

इन शिक्षको का नहीं होगा वेतन निर्धारण।25 तक शिक्षक कर सकते है आपत्ति।देखिए ये रिपोर्ट

पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से नियुक्त प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण का काम जिला शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सह विशेष सचिव ने वेतन निर्धारण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समय सीमा निर्धारित करते हुए कई निर्देश जारी किए हैं।

इसमें उन्होंने जिला शिक्षा विभाग कार्यालय द्वारा पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा अपलोड करने के बाद इसमें त्रुटि होने पर 21 से 25 जनवरी तक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को ऑनलाइन पोर्टल पर दावा-आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वहीं, इसके बाद शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की वेतन पर्ची शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ के अनुमोदन व डिजिटल हस्ताक्षर से 27 जनवरी से जारी करने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सह विशेष सचिव के पत्र के मुताबिक इस पर्ची के आधार पर ही शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों का जनवरी 2022 का वेतन भुगतान पुनरीक्षित दर पर किया जाएगा। 

आपको बता दे कि शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का निर्धारण एक प्रति में ही होना है।स्थापना डीपीओ ने पत्र में कहा कि किसी भी स्थिति में दो प्रति में सेवा पुस्तिका का संधारण नहीं होगा। वहीं,अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं होगा। डीपीओ ने इसके अलावा दक्षता फेल और परीक्षा में शामिल नही होने वाले शिक्षकों से संबंधित रिपोर्ट भी बीईओ से तलब की है।


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