रविवार, 7 नवंबर 2021

भुगतान रोकते हुए सेवामुक्त करने का आदेश।देखिए ये रिपोर्ट



सप्रारंभिक विद्यालयों के पुराने वेतनमान वाले जिला संवर्ग के वैसे शिक्षक भी सेवामुक्त होंगे, जो 31 मार्च, 2019 के बाद भी अप्रशिक्षित हैं। दरअसल, प्रारंभिक विद्यालयों के पुराने वेतनमान वाले जिला संवर्ग के 31 मार्च, 2019 के बाद भी अप्रशिक्षित रह गये शिक्षकों के मामले में जहानाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगा था। इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से कहा है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 33 (2) के तहत 31 मार्च, 2019 के पश्चात अप्रशिक्षित शिक्षकों से पठन-पाठन का कार्य नहीं लेना है तथा उनके वेतनादि भुगतान को स्थगित रखते हुए सेवामुक्त करने का निदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशकके पत्रांक-978 (13 नवंबर, 2020) द्वारा निर्गत है।


जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को दिये निर्देश में कहा है कि जिला संवर्ग के नियमित शिक्षक, जो 31 मार्च, 2019 के पश्चात प्रशिक्षित हैं, उन्हें सेवामुक्त करने हेतु जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति की बैठक आहूत कर अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवामुक्त करने की काररवाई करना सुनिश्चित करें।इसकी प्रति सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं चिन्हित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को देते हुए उन्हें निर्देश दिया गया है कि अपनेअपने प्रखंड के जिला संवर्ग के अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची स्थापना शाखा को उपलब्ध करायें।

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