सोमवार, 20 सितंबर 2021

सभी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापको को निर्देश।वेतन हो सकता है बाधित।देखिए ये रिपोर्ट।

 


जिले के करीब 13 हजार नियोजित शिक्षकों को पेशा कर जमा करने के लिए अब बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी प्रधानाध्यापक व चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि जिले कार्यरत सभी प्रकार के नियमित एवं नियोजित शिक्षकों के पेशा कर की कटौती उनके सितंबर माह के वेतन में समाहित करवेतन विपत्र उपलब्ध कराये। प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष ने यह दावा किया है कि उनके प्रयास से ही डीपीओ ने पत्र जारी किया है। मालूम हो कि पूर्व में पेशा कर के दायरे में आने वाले शिक्षकों को 'चालान के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक शिक्षक को अपना टैक्स भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा छपरा मे जमा करना पड़ता था। बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी। पेशा कर वैसे नियोजित शिक्षक को देना है जिनकी वार्षिक वेतन तीन लाख से अधिक है।

प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में पेशा कर की राशि जमा करना अनिवार्य है अन्यथा वेतन भी बाधित हो सकता है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव दिनेश कुमार सिंह अध्यक्ष ब्रजेश कुमारसिंह संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह मीडिया प्रभारी संजय कुमार, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष शिखा सिन्हा, कोषाध्यक्ष विजेंद्र कुमार विजय व अन्य ने खुशी जाहिर की है।

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