सरकार ने घूम घूम कर बोरा बेचने वाले शिक्षक मो तमीजुद्दीन, जो पंचायत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय कान्ताडीह में कार्यरत है उन पर विभागीय आदेश का ससमय अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया है तथा विभाग ने यह भी कहा कि प्रतिवेदन की माँग किये जाने पर उनके द्वारा सोशल मिडिया पर खाली बैग का बंडल सिर पर रखकर "बोरा ले लो, बोरा" का नारा देते हुए सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन करते हुए विडियो वायरल किया गया है। मो. तमीजुद्दीप का यह आचरण "बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 की कंडिका 17 के अन्तर्गत शिक्षक आचरण संहिता के प्रतिकूल है एवं सरकारी राजस्व की हानि तथा वित्तीय अनियमितता बरतने का द्योतक होने के साथ ही मो. तमीजुद्दीन के इस काम से जिला प्रशासन तथा सरकार की छवि धुमिल हुई है।
आपको बता दे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 444 दिनांक 08.08.2021 से प्राप्त आदेश के आलोक में मो. तमीजुद्दीन, पंचायत शिक्षक के विरूद्ध "बिहार प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 की कंडिका 18 के अन्तर्गत कार्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने, निर्धारित आचरण संहिता का निर्वहन नहीं करने, विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं करने, प्रशासन तथा सरकार की छवि धुमिल करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन कर दिया गया है।
विभाग ने निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय कदवा निर्धारित किया है, जहाँ पर योगदान करने के फलस्वरूप बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 की कडिका-18 (iii) के तहत निलंबन अवधि में नियमानुसार मूल वेतन का 50 प्रतिशत राशि जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में दिया जाएगा।विभाग ने इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु आरोप पत्र का गठन करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालन आदेश अलग से निर्गत करेगी।
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