शनिवार, 21 अगस्त 2021

नौकरी से है अगर प्यार। शिक्षा निदेशक का पत्र पढ़ ले एक बार।देखिए ये रिपोर्ट



शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया है कि कोविड 19 वैश्विक गहामारी के कारण विद्यालय लंबे समय तक बंद रहा है। विभाग के निर्णयानुसार कोबिड 19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के सभी कक्षाओं को प्रतिदिन 50 प्रतिशत छात्रो के साथ दिनांक 16.08.2021 से शुरू कर दिया गया है।चुकी लंबे समय तक विद्यालय का संचालन बंद रहा है इसलिए विद्यालयों के संचालन की दैनिक अनुश्रवण करना बहुत आवश्यक है।

दैनिक अनुश्रवण के दौरान विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालय का समय पर खुलना, विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति, कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन, पठन-पाठन कार्य का सुचारू रूप से संचालित होना आदि का अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है।

शिक्षा निदेशक ने आदेश दिया है पदाधिकारी अपने स्तर से एवं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से जिलों में अवस्थित सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों का नियमित रूप से गुणवतापूर्ण निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। विद्यालय निरीक्षण के क्रम में सभी पदाधिकारी विद्यालय में कम से कम एक घण्टे का समय व्यतीत करेंगे और प्रत्येक कार्य दिवस की शिक्षकों की उपस्थिति पंजी की जांच अवश्य करेंगे। अगर शिक्षक बिना  अवकाश स्वीकृत कराये या बिना किसी सूचना के  विद्यालय से अनुपस्थित पाए जाते है तो उनके विरुद्ध  अनुशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा की जा रही पाठ्यचर्या का अवलोकन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित भी करेंगे।

आपको बता दे कि विद्यालय निरीक्षण के दौरान निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा वर्ग कक्ष में जाकर अध्यनरत छात्रों की उपस्थिति का अवलोकन करना है तथा कोविड 19 प्रोटोकॉल का अनुपालन वर्ग कक्ष में किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी भी जांच करना है। अध्यनरत छात्रों से शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे  विषय में भी पूछताछ करना है। निरीक्षण के उपरान्त प्रति कार्यदिवस का निरीक्षण प्रतिवेदन विद्यालयवार समेकित  संलग्न विहित प्रपत्र में संबंधित शिक्षा उप निदेशक को अपराहन 4:00 बजे तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा देना है।


अगर निरीक्षण कार्य में शिथिलता बरतने के संबंध में किसी भी तरह की प्रतिकूल सूचना संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक या जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को दिया जाता है तो उस स्थिति में संबंधित निरीक्षी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों की जांच को सभी अधिकारी सबसे पहले प्राथमिकता दे।







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