माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताB निम्नवत् होंगी।जो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेंगे उनका भारत का नागरिक तथा बिहार राज्य का निवासी होना जरूरी है। वे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/ महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक 45 प्रतिशत है।
मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा। शिक्षक मान्यता प्राप्त संस्था से बी एस ,बीएड / बीएससीएज उत्तीर्ण हो। तथा वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो।
शिक्षक राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा की हो। अगर प्राइवेट शिक्षक है तो सीबीएसई /आईसीएसई ,बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा की हो। शिक्षक राज्य सरकार के उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की हो अगर प्राइवेट है तो सीबीएसई /आईसीएसई ,बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा की हो।नौकरी के सेवा काल की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो, के आधार पर की जाएगी।
बहाली में भाग लेने वाले शिक्षक की आयु 31 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी।आरक्षण की बात करे तो राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय की नियुक्ति प्रमण्डल स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण-समाशोधन से संबंधित कार्य प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा किया जायेगा।
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