आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को रखते हुए दिनांक-26.08.2021 से 25.09 2021 तक प्रतिबन्धों की निम्न रूपरेखा के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया।
समी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी दुकानदारों को के हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों केनउपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।दुकानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुगति होगी।सभी दुकानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय- पहली से बारहवीं कक्षा तक के लिये-सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। यानी 50 प्रतिशत की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय/कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भाँति अनुमान्य होगा।
राज्य के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएँ कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यथावत जारी रखेगा। सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति तथा कोविड नियमो का पालन के साथ किया जा सकेगा। जिला प्रशासन को आयोजन में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा। विवाह समारोहों का आयोजन कोविड नियमो के साथ किया जा सकेगा, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी।
अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड नियमो के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित पार्क का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने के नियमो का पालन किया जाए। सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि नियमो का पालन किया जा रहा है कि नहीं।
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