5 जुलाई को आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित मानक संचालक प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य के सरकारी विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया।
12 जुलाई सोमवार से विश्वविद्यालय, सभी प्रकार कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा ग्यारहवीं से बारहवीं तक के विद्यालयों में कुल छात्र संख्या की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है।
ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जायेगा एवं शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र/छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों कोविङ-19 का टीका लेना सुनिश्चित करेंगे।
स्कूल/कोचिंग/ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ नहीं ली जाएंगी। वर्ग-01 से 10 वीं तक के विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं होंगे, परन्तु विद्यालय में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी संख्या का 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आयेंगे
टास्क टीम का गठन करना
विद्यालय में आकस्मिक सुरक्षात्मक संबंधी तैयारी के लिए उत्तरदायी टीम का गठन करना जो संस्थान/विद्यालय के सेनेटाइजेशन, साफ-सफाई, समाजिक दूरी आदि के लिए उत्तरदायी बनाई जाय। इस टीम में विद्यार्थी/शिक्षक/विद्यालय शिक्षा समिति आदि के सदस्योंनको भी उत्तरदायित्व दिया जाय।
उच्च शैक्षणिक संस्थान/ विद्यालय में बैठने की व्यवस्था:
गाईड लाईन के अनुसार विद्यार्थी के बीच कम से कम छ फीट की दूरी के साथ बैठाने की व्यवस्था की जाय यदि संस्थान/विद्यालय में एक सीट का बेंच-डेस्क हो तो इसे भी छ: फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाय।इसी प्रकार शिक्षक भी कही भी छ. फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था को 'चिन्हित करे।
शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश एवं,निकास द्वार को भी विभिन्न वर्गों के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने एवं जाने के लिए चिन्हित किया जाय। द्वार खुला रखा जाए ताकि भीड़ एकत्रित न हो।
नोटिश बोर्ड के द्वारा समाजिक दूरी का पालन करने,मास्क लगाने,सेनेटाइजेशन,हाथ सफाई,यत्र-तत्र थूक फेकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाय।
उच्च शैक्षणिक संस्थान/विद्यालय की समय तालिका:
प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन रहे तथा शेष 50 प्रतिशत की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। विद्यालय खुलने के पूर्व सभी विद्यार्थियों को पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।
हमेशा छुए जाने वाले ताले ,दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर,बेंच-डेस्क आदि का निरंतर सफाई एवं सेनेटाईजेसन किया जाय। सभी अधिगम शिक्षण सामग्री का भी सेनेटाईजेसन किया जाय।कचरा का निपटारा डस्टबीन में किया जाना चाहिए, यत्र-तत्र फेकने से बचना चाहिए। उस्टबीन साफ एवं पूरी तरह ठका होना चाहिए एवं उचित जगह पर रखा जाना चाहिए।
हाथ की सफाई ,साफ पानी,बाथरूम एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई की उपलब्धता होनी चाहिए,विद्यार्थियों को घर से पानी बोलत लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। सेनेटाईजेसन की व्यवस्था किया जाय।
बच्चों को मास्क अदला-बदली नहीं करने का निदेश दिया जाय। सभी बच्चों को नाक, आंख, कान, मुंह आदि छुने से बचने एवं कफ सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाय। यत्र-तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाय।
विद्यार्थियों को घर से ही पका-पकाया पौस्टिक खाना लाने कहा जाय तथा भोजन का साझा नहीं किया जाय। बाहरी वेडर को शैक्षणिक संस्थान के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाय।
विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था:
शैक्षणिक संस्थान की बसों को प्रतिदिन दो बार (एक बार बच्चों को लाने के पहले एवं दूसरी बार स्कूल से प्रस्थान के पूर्व) सेनेटाइज किया जाय।बसों के चालक, शिक्षक और बच्चो को बगैर मास्क के किसी को भी बस में बैठने की अनुमति नहीं दी जाय। बस के सभी खिड़कियों में पर्दा नहीं रखा जाय। सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए।
।।बटन पर क्लिक करके विभागीय पत्र करे डाउनलोड।।
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