मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से दायर रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। राज्य में सवा लाख माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने शर्तो के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी राज्य सरकार को देदी है।कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिया।
दिव्यांगजनों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा।आवेदन देने के पूर्व संबंधित जिले के एनआईसी के वेब पोर्टल पर इकाईवार,विषयवार एवं कोटिवार नियोजन की सूचना प्रकाशित की जाएगी।सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता संजय ललित किशोर ने कोर्ट को बताया की राज्य सरकार कानून के तहत दिव्यांगजनों को निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने को तैयार है लेकिन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक के कारण अब तक शिक्षकों बहाली नहीं हो सकी है
वही आवेदक का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट एसके रूंगटा ने कोर्ट से कहा कि सबसे पहले राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित सीटों के बारे में अधिसूचना जारी करे। उसके बाद जिन दिव्यांगजन उम्मीदवारों ने अपना आवेदन नहीं दिया है, उन्हें आवेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए।
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