मंगलवार, 1 जून 2021

शिक्षक नयोजन से खिलवाड़।कोर्ट का जारी हुआ फरमान।देखिए ये रिपोर्ट।



राज्य के एक लाख 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के साथ खिलवाड हो रहा है।राज्य में नियुक्ति पर लगी पटना हाई कोर्ट की रोक को हटाने के लिये दायर रिट याचिका पर सुनवाई आगामी गुरुवार 4 जून के लिए टल गई है। 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई हुई सुनवाई में राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने खंडपीठ को बताया था कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण देने के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन कर दिया है और उसी प्रकार से सारी चयन प्रक्रिया की गई है।

तकरीबन 1.25 खाली जगहों के लिए 4 फीसदी आरक्षण दिया गया है। स्टे आर्डर की वजह से अंतिम चयन लिस्ट की अधिसूचना जारी नहीं कि जा सकी। सरकारी वकील ने कोर्ट  के समक्ष कहा कि या तो रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अनुसार राज्य सरकार को  नियुक्ति को अंतिम रूप देने की अनुमति दी जाए या तो  वैकल्पिक तौर पर 1.25 लाख वेकैंसी का4 फीसदी जगह दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखने की अनुमति दी जाए, जिसे की रिट याचिका के निष्पादन होने के उपरांत भरा जाएगा। इस बीच, शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुमति दी जाए। 


दूसरी ओर फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड  एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता श्री रूंगटा ने कोर्ट को बताया था कि पहले दिव्यांगों के लिए खाली जगहों को  अधिसूचित किया जाना चाहिए। वैसे दिव्यांग शिक्षक  अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं कर पाएं हैं, उन्हें नए सिरे से  आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए, और तभी अंतिम रूप से नियुक्ति की जानी चाहिए।


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