इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना की वजह से मारे गए अधिकारियों कर्मचारियों के परिजनों को मुआवजे की रकम को कम बताया है।हाई कोर्ट ने कहा कि मुआवजा कमन1करोड़ का होना चाहिए।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने यूपी
महामारी फैलने और क्वारंटाइन सेंटर्स के हालात को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।अगली सुनवाई 17 मई को होगी
आपको बता दे कि यूपी सरकार ने चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 30-30 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, 'उम्मीद करते हैं कि राज्य चुनाव आयोग और सरकार मुआवजे की रकम पर फिर से विचार करेंगे और अगली सुनवाई पर इस बारे में हमें बताएंगे।
जैसा कि आप सभी जानते है कि यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से सैकड़ो शिक्षक, कर्मचारियों,और अधिकारियों को अपनी जान गवानी पड़ी थी।
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