सरकार ने बाइक सवारों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए कई नियमों में बदलाव किए हैं और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसमें बाइक चलाने वालों के साथ-साथ पीछे बैठने वालों को भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा. सेफ्टी को ध्यान में रखकर इन नियमों में बदलाव किए गए हैं और इनका पालन नहीं करने पर फाइन भरना पड़ सकता है. तो चलिए बताते हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई गाइडलाइन...
बाइक सवारों के लिए जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है, जिसे पीछे बैठने वाली सवारी की सेफ्टी के लिए अनिवार्य किया गया है।
बाइक के पीछे बैठने वालों कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में नहीं उलझे।
बाइक में कंटेनर लगाने को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.।इसक तहत कंटेनर की लंबाई 550 mm, चौड़ाई 510 mm और ऊंचाई 500 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए।अगर कंटेनर को पिछली सीट पर लगाया जाता है तो बाइक पर सिर्फ ड्राइवर को ही बैठने की मंजूरी होगी।
मंत्रालय द्वारा बाइक के टायर को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है ।इसके जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है।