आपको बता दे कि लोक सभा विधान सभा निर्वाचन से संबंधित कार्य पर लगाये गये सभी व्यक्ति, जैसे कि कोई पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, चालक पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी माना गया है ।
वित्त विभाग के संकल्प कंडिका-3 के अनुसार उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा रोड माइन्स, बम विस्फोट, शसस्त्र आक्रमण आदि में मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये देय होगा।
वही चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मी की मौत अगर कोरोना से होती है तो उसे 30 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।।