बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के स्थानांतरण का प्रावधान है। इसमें दिव्यांग शिक्षक, महिला शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर जिला नियोजन इकाई में स्थानांतरण की सुविधा होगी।
साथ ही पुरुष शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। इस हेतु आरक्षण कोटि, वरीयता को ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अमित कुमार सदस्य, प्रभात कुमार पंकज उपनिदेशक, पंचायती राज विभाग के द्वारा नामित पदाधिकारी, नगर विकास आवास विभाग के पदाधिकारी और पटना NIC के द्वारा नामित पदाधिकारी सदस्य होंगे। समिति को 4 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है।