गुरुवार, 21 मई 2020

हड़ताल में निलंबित और सेवा समाप्त हुए शिक्षको के लिए सरकार का निर्देश।






04 मई को बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति एवं विहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा हड़ताल समाप्ति के बाद विभाग द्वारा पत्र जारी करके निलंबित शिक्षको के लिए कई निर्देश दिए गए है। 



निलम्बित नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में निलंबन को समाप्त करते हुए विभागीय कार्यवाही से मुक्त करने की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित नियोजन इकाई से की जायेगी।नियोजन इकाई द्वारा प्राप्त अनुशसा के आलोक में अनुवर्ती आदेश निर्गत किए जायेंगे। 


जिन शिक्षकों का निलंबन जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया गया हो, उन शिक्षको के संदर्भ में उनके द्वारा समीक्षा कर निलबन को समाप्त करते हुए विभागीय कार्यवाही से मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

निलंबन अवधि के लिए अविलम्ब नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाए। निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही से मुक्त होने के बाद 25 मार्च लॉकडाउन की अवधि है, के लिए पूर्ण वेतन में से भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता की राशि को घटाकर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।


निलंबन की तिथि से 24 मार्च की अवधि,  तक हड़ताल में रहने वाले निलंबित शिक्षको का वेतन भुगतान उनको दिए जीवन निर्वाह भत्ता की राशि को घटाकर शेष राशि का भुगतान भविष्य में अवकाश की अवधि में कार्य करने के उपरान्त अन्य हड़ताली शिक्षकों की ही भांति सामंजित किया जायेगा।


हड़ताल के दौरान  जिन शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई थी उनको अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करना होगा। अपील अभ्यावेदन पर अपीलीय प्राधिकार को समीक्षा करते हुए सेवा में वापसी के आदेश पर निर्णय लेना आवश्यक होगा। 


सेवा समाप्ति की तिथि एवं सेवा में वापस होने की तिथि के बीच की अवधि को सेवा में टूट नहीं मानते हुए इस अवधि के लिए उपार्जित अवकाश स्वीकृत करेंगे। उपार्जित अवकाश नहीं रहने  स्थिति में अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।



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