राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर तीन माह के अंदर मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया जाएगा।
वित्त विभाग के सचिव (व्यय) राहुल सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है।
सोमवार को जारी निर्देश के अनुसार लोकायुक्त, बिहार ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सेवा अवधि में मृत कर्मियों के आश्रितों को मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभका भुगतान तीन माह के अंदर करने का निर्देश दिया था।
इस निर्देश में लोकायुक्त ने वित्त विभाग को कहा कि चूंकि वित्त विभाग सेवानिवृति लाभ के भुगतान को लेकर प्रशासी विभाग है इसलिए वह इस संबंध में एक अलग से सर्कुलर जारी कर सभी विभागों को इसका पालन करने को निर्देशित करें।
वित्त विभाग के सचिव श्री सिंह ने निर्देश दिया कि मृत पदाधिकारी व कर्मी के आश्रितों को देर से भुगतान होने के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,इसलिए सेवा अवधि में मृत्यु के सभी मामलों में पेंशन स्वीकृति प्राधिकार यह सुनिश्चित करें कि मृत पदाधिकारी व कर्मियों के आश्रितों को अनिवार्य रूप से तीन माह के अंदर मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान कर दिया जाए।
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