प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 के कंडिका 15 के 'च' के आलोक में स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने हेतु नीचे अंकित दिशा निर्देश इस प्रकार दिये गये है:-
1 प्रशिक्षण प्राप्त बेसिक ग्रेड के नियोजित पंचायत एवं प्रखण्ड शिक्षकों को योगदान की तिथि तथा अप्रशिक्षित रूप में नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि के आधार पर प्रखण्ड स्तर पर 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के बाद अगले नियत वेतन (स्नातक प्रशिक्षित के लिए निर्धारित) में प्रोन्नति दी जायेगी। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस ग्रेड के शिक्षक अपने ही ग्रेड में रहेंगें।
2. प्रखण्ड के स्नातक शिक्षकों के 50 प्रतिशत पदों को पचायत एवं प्रखण्ड शिक्षक के बेसिक ग्रेड में 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की प्रोन्नति से भरा जायेगा। प्रोन्नति हेतु प्रखण्ड स्तर पर योग्यताधारी पंचायत एवं प्रखण्ड शिक्षकों की संयुक्त वरीयता सूची तैयार की जायेगी।
3.प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों में से प्रखण्ड स्तरीय वरीयता एवं स्नातक ग्रेड में 5 वर्षों की संतोषजनक न्यूनतम सेवा के आधार पर तैयार वरीयता सूची से मध्य विद्यालय के नियत वेतन के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी।
4. प्रोन्नति का निर्णय प्रखण्ड स्तरीय नियोजन समिति के द्वारा लिया जायेगा। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापन की कार्रवाई भी नियोजन समिति के द्वारा की जायेगी।
5.प्रोन्नति के फलस्वरूप स्नातक शिक्षक के लिए निर्धारित नियत वेतन में पूर्व के प्राप्त वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़ कर नियत वेतन देय होगा। इसका उल्लेख प्रोन्नति आदेश में रहेगा।
अतः उक्त वर्णित स्थिति में आपलोगों से अनुरोध है कि उपर्युक्त विभागीय निदेशानुसार वरीयता सूची
तैयार कर प्रोन्नति की कार्रवाई की जाय।
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