राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति से लेकर तबादले तक का लाभ मिलेगा। इन शिक्षकों का जिलास्तर पर तबादला हो सकेगा। नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है।
अगले साल मार्च के बाद संशोधित रूप से नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू होगी। सेवा शर्त लागू करने के लिए शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरी झंडी का इंतजार है।
लगभग चार साल से नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली लागू करने का मामला अटका हुआ है। सेवा शर्त तैयार करने के लिए विभाग में कमेटी बनी थी जिसमें शिक्षक संघों ने सुझाव भी दिया था।
प्रारंभिक स्तर पर सेवा शर्त नियमावली का डाफ्ट तैयार कर लिया गया था, लेकिन समान काम के बदले समान वेतन देने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह मामला अटक गया था।
आपको बता दे कि अभी प्रारंभिक और हाईस्कूलों में शिक्षकों का नियोजन चल रहा है। विभागीय अधिकारी के अनुसार शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सेवा शर्त लागू होगी। विधानसभा चुनाव अधिसूचना जारी होने के पहले सरकार सेवा शर्त लागू कर देगी।
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