पटना
नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ देने के मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार एलपीए के जरिये चुनौती देगी। इस लिए अब एलपीए का फैसला आने तक नियोजित शिक्षकों को इंतजार करना होगा।
आपको बता दे कि पटना उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ के दायरे में लाने का आदेश दिया था। इसक मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय निदेशक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसे लागू करने को कहा था।
जिसके लिए शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से परामर्श मांगा था।अब यह तय माना जा रहा है कि इस मामले में राज्य सरकार एलपीए के जरिये हाई कोर्ट में जायेगी।
आपको बता दे कि हाई कोर्ट का अगला निर्णय आने के बाद ही यह तय हो पायेगा की शिक्षको को ईपीएफ का लाभ मिलेगा या नहीं।
जब भी शिक्षको के हक में कोई फैसला आता है तब तब ये सरकार कोई न कोई पेच फसा देती है जिससे शिक्षको को मिलने वाला लाभ रुक जाता है। सरकार को शिक्षको को ईपीएफ का लाभ जरूर देना चाहिए।
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