बुधवार, 3 जुलाई 2019

सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षा मित्रों की कम वेतन पर सरकार से मांगा जवाब।




नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को तय वेतन से कमर कम देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति यूयु ललित की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने भोला सिंह द्वारा दायर याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।



याचिका में कहा गया है कि शिक्षामित्रों को राज्य सरकार से 25 जुलाई, 2017 से मानदेय मिलना था, लेकिन सरकार ने मानदेय अगस्त 2017 से जारी किया। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि शिक्षकों को समायोजन से पूर्व की स्थिति में
रखने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि समायोजन से पूर्व की स्थिति एक लाख 24 हजार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्रों की है।



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