निर्वाचन विभाग ने सभी को सूचित किया है कि लोक सभा आम निर्वाचन-2019 में प्रतिनियुक्त/ सम्बद्ध कर्मियों के किसी भी दशा में मृत्यु या शारीरिक क्षति होने पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में उनके निकटतम आश्रित या रिश्तेदार को राहत अनुदान की राशि नियमानुसार प्रदान की जाएगी जो इस प्रकार है:-
1.चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुआ तो न्यूनतग 10 लाख रूपया आश्रित को दिया जाएगा।
2.यदि मृत्यु असामाजिक तत्वों द्वारा बम बलास्ट/ रोड गाईन्स / सशस्त्र हमला इत्यादि के द्वारा हुवा तो न्यूनतम 20 लाख रूपया आश्रित को दिया जाएगा।
3. चुनाव कर्मी को स्थायी विकलांगता होने पर न्यूनतम 5 लाख रूपया दिया जाएगा।
4. चुनाव कर्मी को यदि स्थायी विकलांगता जैसे हाथ/ पैर टूट जाना। आंखों की रौशनी नष्ट हो जाने पर आदि, असामाजिक तत्वों द्वारा बम बलास्ट/ रोड माइन्स/ सशस्त्र हमला, आदि द्वारा हुई हो तो न्युनतम 10.00 लाख रुपया दिया जाएगा।
5.चुनाव की घोषणा की तिथि से चुनाव कार्य में सम्मिलित सभी सरकारी/गैर सरकारी कर्मी इसके लिए पात्र होंगे।
ऊपर के बटन पर क्लिक करके पत्र डाउनलोड करे।
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