पटना।
राज्य के चार लाख नियोजित,नियमित शिक्षको और पेंशन भोगी कर्मियों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के भुगतान का आदेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है।
आपको बता दे कि वर्तमान में एक जुलाई 2018 के प्रभाव से नौ प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान हुवा है तो कही 7 प्रतिशत की दर से हुवा है। सभी बकाये एरियर का भुगतान मार्च के वेतन में जोड़ कर दिया जायेगा जबकि नियमित रूप से 12प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान अप्रैल माह से होगा।
एक जनवरी 2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत की दर से पेंशन का भुगतान होगा। वहीं पेंशन भोगी कर्मियों के संबंध में जारी संकल्प में कहा गया है कि सभी तरह के पेंशनभोगी कर्मियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगी कर्मियों के अतिरिक्त पेंशन का भुगतान मार्च के पेंशन में जोड़ कर दिया जायेगा।
इसके लिए बैंकों को सूचित कर देने का निर्देश जारी किया गया है विधानमंडल और हाई कोर्ट अतिरिक्त डीए के भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी करेगा।
0 टिप्पणियाँ: