शनिवार, 9 मार्च 2019

सरकारी शिक्षको और कर्मियों के मदद लिए सरकार ने बनाए नए नियम।



राज्य सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान 60 दिनों में होगा।इसके लिए शिकायत निवारण नियमावली बनायी गयी है।

इस नियमावली का लाभ रिटायर्ड अधिकारियों-कर्मचारियों को भी मिलेगा प्रोन्नति, सेवांत लाभ, पेंशन, नियुक्ति, सेवा आदि बिंदुओं पर होने वाली शिकायतों के लिए इस नियमावली के तहत शिकायत निवारण पदाधिकारी सुनवाई करेंगे।



अगर तय समय 60 दिनों में अगर शिकायत का निबटारा नहीं हुआ तो संबंधित कर्मचारी-अधिकारी आगे अपील कर सकते हैं। 

बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि आम जन के लिए लोक शिकायत निवारण का प्रावधान है। इसी तर्ज पर सरकार ने शिकायत निवारण नियमावली बनायी है।



बिहार सरकार के वर्तमान व रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारी को सेवा मामलों और सेवांत लाभ भुगतान से संबंधित समस्याओं के लिए भटकना नहीं होगा।ऑनलाइन आवेदन करना होगा।ऑनलाइन ही शिकायतकर्ता को तिथि मिलेगी और सुनवाई होगी।



आपको बता दे कि सरकार की तरफ से कर्मचारियों के हक में यह एक अच्छा फैसला है जिससे कर्मियों को मदद मिलेगी।


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