बुधवार, 9 जनवरी 2019

हाइकोर्ट के इस आदेश से शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उड़ गई नींद।


पटना


सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 34540 शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के आदेश के बावजूद बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2213 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। 




आवेदन लिये जाने और मेधा सूची वेबसाइट पर भी डाल दिये जाने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं किये जाने पर हाईकोर्ट ने आदेश का पालन किये जाने तक बिहार सरकार के अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है।



आपको बता दे कि  सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 34540 शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी।वरीयता के आधार पर 32327 शिक्षकों की नियुक्ति हो गयी है। लेकिनशेष बचे 2213 शिक्षकों की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। 




पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शेष बचे हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हर हाल में आठ अप्रैल 2019 तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कर ली जाये।



अगर आठ अप्रैल 2019 तक शेष बचे हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन सेक्रेटरी समेत बिहार सरकार के संबंधित अधिकारी शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल,सेक्रेटरी,एडिशनल सेक्रेटरी और प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है।


1 टिप्पणी:

  1. बिहार में 34540 नियमित वेतनमान पर सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया किस तरह होती है?

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