बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की 2 जनवरी को हुई 82 वी बैठक में विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् सेवा नियमावली 2010 में प्रावधानित मातृत्व अवकाश की अवधि 90 दिनों से बढ़ा कर 180 दिनों का कर दिया जाए।
यानी कि अब महिला शिक्षको को 90 दिन की जगह 180 दिन का मातृत्व अवकाश वेतन के साथ मिलेगा।
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