सोमवार, 21 जनवरी 2019

नियोजित शिक्षकों को मिली हाइकोर्ट से बड़ी जीत।


पटना



विद्वान अधिवक्ता श्री मृत्युंजय कुमार जी के ईमानदार वकालत की बजह से नौकरी से हटा दिए गए जमुई जिले के चकाई प्रखंड के दो शिक्षक भाई रोहित दास और रोहन यादव को माननीय हाई कोर्ट से न्याय दिलवाने में बड़ी सफलता मिली है । 




आपको बता दे कि ये दोनों शिक्षको को आठ साल पहले शिक्षा विभाग ने अमान्य संस्था के आधार पर नौकरी से हटाने का आदेश दिया था ।




न्यायालय में चले लंबे न्यायिक संघर्ष के बाद आज अंतिम सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता श्री मृत्युंजय कुमार के जोरदार व तथ्यात्मक बहस को सुनने के बाद माननीय हाई कोर्ट पटना ने शिक्षा विभाग के नौकरी से हटाने वाले आदेश को खारिज करते हुए रोहन दास और रोहित दास को नौकरी में बहाल रखने और आठ साल का बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश पारित कर दिया है ।




आनंद कौशल जी ने कहा कि आज माननीय हाई कोर्ट के आदेश से दोनों शिक्षक भाइयों को मिली शानदार जीत से मेरे मन को बहुत सुकून मिला है । 


आपको बता दे कि अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार जी साथ हमेशा शिक्षको को मिलता रहा है। समान काम समान वेतन की लड़ाई में भी इन्होंने शिक्षको का अंत तक साथ दिया है।

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