शुक्रवार, 28 दिसंबर 2018

प्रधानाध्यापको को विभाग का आदेश वेतन से वसूलेंगे मध्यान भोजन का पैसा।




पटना

मुख्य सचिव का कहना है कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार पटना के पत्रांक 2558 दिनांक 29/10/2013 द्वारा मध्याहन भोजन योजना में अनियमितता बरतने वाले संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक से राशि वसूली का प्रावधान किया गया है। 



लेकिन प्राय: देखा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा दण्ड के रूप में अधिरोपित राशि ससमय जमा नहीं किया जा रहा है।



इसलिए आर के महाजन (मुख्य सचिव) ने पत्र के माध्यम से सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी निदेश दिया है । कि जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा दण्डित अधिरोपित राशि पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर जमा नहीं किया जाता है तो उनको मिलने वाले वेतन की समग्र राशि का 20 प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येक माह वसूली करवाना सुनिश्चित करेगे।



मुख्य सचिव ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय द्वारा जिन विशिष्ट मामलों में वसूली को स्थगित रखने का कोई आदेश पारित किया गया है, तो उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना को देंगे।



ऊपर के बटन पर क्लिक करके आप विभाग द्वारा जारी पत्र को डाउनलोड कर सकते है।

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