शुक्रवार, 21 दिसंबर 2018

टोला सेवको और तालीमी मरकजो को सरकार ने दिया एक विशेष सुबिधा।


पटना

राज्य के 30 हजार टोला सेवकों एवं तालीमी मरकज के शिक्षा सेवियों को भविष्य निधि(PF) का लाभ मिलेगा। इसके लिए तहत टोला सेवकों एवं तालीमी मरकज के शिक्षा सेवियों का भविष्य निधि खाता खुलेगा। 



भविष्य निधि का लाभ मिलने से टोला सेवकों एवं शिक्षा सेवियों का भविष्य अब सुरक्षित हो गया है।टोला सेवकों एवं तालीमी मरकज के शिक्षा सेवियों का नाम बदल कर राज्य सरकार द्वारा शिक्षा सेवक किया जा चुका है।


राज्य में शिक्षा सेवक बनाये जा चुके टोला सेवकों के 20 हजार पद हैं । इनमें वर्तमान में तकरीबन 736 पद रिक्त हैं । टोला सेवकों की तरह ही शिक्षा सेवक बनाये जा चुके तालीमी मरकज के शिक्षा सेवियों के तकरीबन 10 हजार पद हैं। इनमें तकरीबन 1922 पद रिक्त हैं ।



सभी शिक्षा सेवक राज्य सरकार द्वारा संचालित 'महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछडा वर्ग अक्षर आंचल योजना' के तहत कार्यरत है। यह प्रदेश में साक्षरता की राज्य सम्पोषित योजना है ।

इन समुदायों के छह से चौदह आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय पहुंचाने-लाने एवं विद्यालय अवधि के बाद उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों के ही जिम्मे है।



आपको बता दे कि आठ हजार रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर शिक्षा सेवक संविदा के आधार पर कार्यरत हैं ।पहले शिक्षा सेवकों का मानदेय पांच हजार रुपये प्रतिमाह था, जिसे बढ़ा कर राज्य सरकार ने आठ हजार रुपये प्रतिमाह किया है शिक्षा सेवकों के लिए अलग सेवा शर्त नियमावली है । 

इसके मुताबिक शिक्षा सेवकों को साठ वर्ष तक की उम्र तक सेवा में बनाये रखने का प्रावधान है। सेवाकाल में मृत होने पर शिक्षा सेवकों के आश्रितों को चार लाख रुपये की राशि के भुगतान का प्रावधान भी राज्य सरकार द्वारा पहले ही किया जा चुका है। 




इसका लाभ भी सेवाकाल में मृत शिक्षा सेवकों के आश्रितों को मिलना शुरू हो गया है अब शिक्षा सेवक भविष्य निधि के लाभ के दायरे में आ गये हैं।


इस बाबत जन शिक्षा निदेशक डॉ. विनोदानंद झा ने राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम1952 के प्रावधानों के तहत सभी संविदा पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत लाभों को प्रदान करने के लिए खाता खोलना आवश्यक है।




शिक्षा सेवकों का भविष्य निधि खाता खोलने के लिए तीन पृष्ठों का प्रपत्र जारी करते हुए जन शिक्षा निदेशक डॉ. विनोदानंद झा ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (साक्षरता) को निर्देश दिया है कि शिक्षा सेवकों का भविष्य निधि खाता खुलवाने के लिए अपने देखरेख में प्रपत्र का सभी कॉलम भरवायें और इसकी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी शुक्रवार (21 दिसंबर) तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए।


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