बिहार के सभी DPE उतीर्ण शिक्षकों को DPE उतीर्णता तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का लाभ दिलाने के लिए BPNPSS ने माननीय हाईकोर्ट पटना में किया याचिका दायर,कोर्ट ने जारी किया जिसका टोकन नंबर 02101109947/2018।
बिहार के 38 जिलों के शिक्षकों और प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद कौशल जी के द्वारा किए गए आग्रह को स्वीकार कर पटना हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री मृत्युंजय कुमार जी निः शुल्क करेंगे इस केस की वकालत करेंगे।
संघ ने सभी शिक्षकों से अपील किया है कि इस केस के नाम पर एक भी पैसा किसी को चंदा नहीं देना है।
आपको बता दे कि अब तक माननीय हाई कोर्ट के द्वारा डीपीई उतीर्णता की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का लाभ सिर्फ याचिकाकर्ता को देने का आदेश पारित किया गया था।
इसलिए बाकी शिक्षको को भी इसका लाभ मिले इसके लिए बिहार पंचायत - नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के नाम से ही केस दायर कर बिहार के सभी डीपीई उतीर्ण शिक्षकों के लिए आदेश पारित करवाने का एक प्रयास किया जा रहा है।
आपको बता दे कि DPE उतीर्णता तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का लाभ दिलाने हेतु BPNPSS का चौतरफा प्रयास जारी है
शिक्षा मंत्री,प्रधान सचिव और प्राथमिक निदेशक से मिलकर मांग पत्र समर्पित करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल जी के निर्देश पर कल दिनांक 31-10-18 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के विद्वान अधिवक्ता( AOR ) मृत्यंजय कुमार ने बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बनाम बिहार सरकार के नाम से केस दर्ज कर दिया है।
संघ के द्वारा दायर इस केस में सभी शिक्षकों के ओर से याचिकाकर्ता प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष सह संस्थापक संरक्षक रामपुकार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह के अतिरिक्त कई जिले के प्रतिनधि बने है, जिनका नाम इस प्रकार है -विजय सिंह (भागलपुर),रामनवीन कुमार(भागलपुर),संजीव कुमार कौशिक(जमुई), पिंटू पाठक(मोतिहारी), मृत्युंजय कुमार , (औरंगाबाद) ।
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