रविवार, 25 नवंबर 2018

भारत सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के बैग पर बनाया नियम।सभी राज्यो में लागू


शिक्षा मंत्रालय भारत


मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यो के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बच्चो के विषयों और उनके बैग के  वजन को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है।



भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बच्चो के स्कूल बैग को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए है उन्हें स्कूलों को शक्ति के साथ पालन करने का निर्देश दिया है।

निर्देश

1. गृह कार्य 1 और 2 के छात्रों को  नहीं दिया जाएगा।

2.स्कूलों को कक्षा 1और कक्षा 2 में भाषा और गणित के अलावे किसी अन्य विषय था बाहरी किताब को नहीं लाने को कहना है।  

3. छात्रों को अतिरिक्त किताबें या अतिरिक्त सामग्री लाने के लिए नहीं कहना है और ये ध्यान रखना है कि उनके स्कूल बैग का  वजन निर्धारित सीमा से ज्यादा न हो।



इस बॉक्स में छात्रों के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए ये भारत सरकार ने निर्धारित कर दिया है।


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