नई दिल्ली
बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन से सम्बंधित सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला सुनाने के लिए अभी तक साप्ताहिक केस सूची में फैसला सुनाने के लिए तारीख निर्धारित नही की गई है।
बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर ये है कि माननीय जज साहब श्री ए एस बोबडे और एल नागेश्वर राव जी ने उत्तर प्रदेश के वन विभाग में समूह घ के पद पर अस्थायी कर्मचारियों (दिहाड़ी कर्मचारियों )के एक याचिका पर सुनवाई करते हुए,यह फैसला सुनाया है, कि 1 दिसम्बर 2018 के प्रभाव से इन दिहाडी कर्मचारियों को स्थायी के समान वेतन और ग्रेड पे दिया जाय।
इससे यह साफ जाहिर हो रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट मे जब भी समान काम समान वेतन के लिए याचिका दायर किया जा रहा है उन सभी मे सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के फैसलों को देखेते हुए निर्णय दे रही है। इससे साफ पता चलता है कि कोर्ट का रुख समान काम समान बेतन देने में है।
बिहार के शिक्षक संघो का मानना है कि भले ही देर कितना भी हो लेकिन फैसला नियोजित शिक्षकों के हक में ही आएगा।
आपको बता दे कि सुप्रीमकोर्ट 14 दिसंबर तक ही खुला हुआ है अगर 14 दिसंबर से पहले कोई फैसला नहीं आता है तब ये फैसला जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में आने की उमीद जताई जा रही है।
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