सोमवार, 30 जुलाई 2018

विभाग ने जारी किया पत्र ।शिक्षकों के सातवें वेतन निर्धारण में होगा संशोधन।F




विभाग ने पत्रांक 2360 दिनांक 24/7/18 के आलोक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी करके निर्देश दिया है कि यदि किसी शिक्षक को 2 जनवरी से 30 जून के बीच ग्रेड पे दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद मिलती है तो ।उस वर्ष वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।


विभाग ने बताया कि शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो भी प्रतिवेदन प्राप्त कराई जा रही है,जो वेतन संशोधन एवं वेतन निर्धारण से संबंधित है से स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षकों के वेतन निर्धारित के क्रम में गलत वेतन वृद्धि की तिथि निर्धारित किया जा रहा है।

अर्थात ऐसे शिक्षकों के वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी अंकित किया जा रहा है।  विभाग ने कहा कि उसमें संशोधन नहीं किया गया है तथा अनियमितवेतन निर्धारण के पश्चात भुगतान हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है। जो बहुत खेदजनक है।

विभाग ने निर्देश देते हुए कहा है कि प्रखंडा के अन्तर्गत सभी शिक्षकों के सेवा प्रेत का अवलोकन किया जाय। जो भी शिक्षक इससे प्रभावित है उनके के वेतन वृद्धि में संशोधन कर ही वेतन निर्धारण विवरणी भेजी जाय।

अन्यथा ऐसे मामले में अगर अनियमित भुगतान होता है तो इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार माने जायेंगे।इसे अत्यंत आवश्यक समझा जाए।



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