सोमवार, 30 जुलाई 2018

सरकार चलेगी अपनी चाल।कोर्ट में कहेगी ये सारी बात।



सरकार के वकील फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि सरकार
एक पुराने शिक्षकों के बराबर राज्य के 3.56 लाख नियोजित शिक्षकों को अधिक वेतन नहीं सकती है।


सरकार बताएगी कि पिछले 11 साल में शिक्षकों के वेतन में 7
गुना बढ़ोतरी हुई । 2006-07 में 4 हजार से 6 हजार रुपए में प्राथमिक और हाईस्कूल में शिक्षकों का नियोजन किया गया था।

आज यह वेतन बढ़ कर 25 से 30 हजार रुपए हो गए हैं। शिक्षकों की स्थायी नौकरी कर उम्र 60 वर्ष कर दिया। गया है।

12 जुलाई को पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट से साफ कह दिया। है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ाने में केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग नहीं कर सकती।

ऐसा करने पर मध्यप्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के शिक्षकों की ओर से मांग उठने लगेगी।

केंद्र सरकार के रूख के बाद अब 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर' सुनवाई होगी संभव है कि कोर्ट अंतिम में जारी करे या फिर से केंद्र और राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए कहे।


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